(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि मतदान केंद्रों में आयोग द्वारा एएमएफ़ के सम्बंध में उल्लेखित सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार हर मतदान केंद्र को मतदान दिवस के पूर्व सैनिटाईज़ किया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार में प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड से अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता की पुनः थर्मल जाँच की जाएगी। पुनः जाँच में भी अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता को टोकन दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान के आख़िरी घंटे में समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदान केंद्रों में सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित करने हेतु मार्किंग की जाएगी। मतदान केंद्रों में तीन क़तारें (महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन/ वरिष्ठ जन हेतु) होंगी।
प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं में साबुन एवं सैनिटाईज़र की सुविधा होगी।आवश्यकता पड़ने पर पहचान हेतु मतदाताओं को अपना मास्क हटाना होगा। पोलिंग अधिकारी के समक्ष एक समय में एक ही मतदाता रह सकेगा। हस्ताक्षर एवं ईवीएम बटन दबाकर मतदान करने हेतु ग्लव्ज़ प्रदान किए जाएँगे। इस प्रक्रिया दौरान मतदाता सैनिटाईज़र का प्रयोग करेंगे। ऐसे कोविड मरीज जो क्वॉरंटीन हैं, उन्हें सम्बंधित मतदान केंद्रो में स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में मतदान के आख़िरी घंटे में मतदान करने की अनुमति होगी।
आपने विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के समस्त मतदाताओं से अपील की है कि सावधानियाँ एवं उपाय अपनाएँ तथा मतदान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेते हुए 3 नवम्बर को मतदान कर अपना दायित्व निभाएँ। शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी मतदाता अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, मतदान अवश्य करें।
0 Comments