Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन अनिवार्य - जिला निर्वाचन अधिकारी

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा उप निर्वाचन- 2020 को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि का मुद्रण या प्रकाशन न तो करेगा न करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम का उल्लेख न हो। मुद्रक एवं प्रकाशक, प्रकाशक की पहचान के घोषणा पत्र जिसमें दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों के सत्यापित किए बिना निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि का प्रकाशन न तो करेंगे न करवाएँगे। कोई व्यक्ति जो उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है। प्रिंटिंग प्रेस निर्धारित प्रारूप में प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर मुद्रण सामग्री के मुद्रित होने के 3 दिनो के अंदर मुद्रित प्रतियाँ (4 प्रतियों में), प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र एवं मुद्रण
 के सम्बंध में सूचना निर्धारित प्रारूप जिसमें मुद्रित प्रतियों की संख्या, मुद्रण प्रभार आदि का उल्लेख है, में जिला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर, हैंडबिल, इश्तहार अथवा अन्य कोई निर्वाचन सामग्री, दस्तावेज आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क द्वारा विनयमित किया जाता है।
निर्वाचन संबंधी शिकायतों कंट्रोल 
रूम सीविजिल ऐप के माध्यम से 
निर्वाचन से संबन्धित शिकायतों एवं समस्याओं के निवारण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना (07659-222815) की गयी है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 मे भी अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया मे पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु एवं नागरिकों द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों की बिना पहचान प्रदर्शित किए सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने Cvigil एप की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह एक एण्ड्रोइड आधारित एप है जिसके माध्यम से रियल टाइम मे शिकायते प्रेषित की जा सकेंगी। 
इसी प्रकार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को रैली, आमसभा हेतु आसानी से अनुमति प्रदान करने के लिए  SUVIDHA एप्लिकेशन की व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने की है। जिसके माध्यम से अंतर्विभागीय समन्वय के साथ समयबद्ध अनुमति प्रदान की जाती है।
अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्ववृत्त 
के संबंध में करनी होगी घोषणा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों अनुसार अभ्यर्थी को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करनी होगी । इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप अनुसार उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षर में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा ।
संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा । प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात् कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन क्रमशः प्रथम बार नामनिर्देशन वापसी के 4 दिवस के अंदर, द्वितीय बार नाम निर्देशन वापसी के 5 वें दिन से 8 वें दिन के मध्य तथा तृतीय बार नाम निर्देशन वापसी के 9 वें दिन से प्रचार अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा । इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट C-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा।
फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के काॅलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाये।
अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म -26 के पैरा 6A में वर्णित है।

Post a Comment

0 Comments