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अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज से शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु धारा 144 प्रभावी शस्त्र लाइसेंस निलंबित बिना अनुमति जुलूस रैली प्रतिबंधित

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (ब्यूरो) कलेक्टर अनूपपुर चंद्रमोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं कोविड-19 को लेकर आवश्यक जानकारी दी।इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक एम.एल.सोलंकी, एसडीएम कमलेश पुरी, डिप्टी कलेक्टर सरोधन सिंह भी उपस्थित थे।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर को विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर-87 में उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण अनूपपुर जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे 29 सितम्बर 2020 से 12 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है।
उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र ,खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थरो एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों आदि का प्रयोग नहीं करेगा। आम सभाएं, जुलूस, रैली आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी। सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति होगी। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष मे अभ्यर्थी सहित 2 अन्य व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। इस अवधि के दौरान रात्रि के 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक घर-घर चुनाव प्रचार, व्हाट्सअप, फेसबुक, एसएमएस फोन तथा लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। रैली में सिर्फ 5 वाहनों के एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलो के बीच 30 मिनट का अंतराल रहना सुनिष्चित करना होगा। सभी स्थलों पर कोविड-19 की गाईडलाईन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर एवं मृत को श्मशान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस मे लागू नहीं होंगे। आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
निर्वाचन परिणामो की घोषणा
तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर को उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। उक्त का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेेेेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत अनूपपुर जिले अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों कों निर्वाचन परिणामो की घोषणा तक निलंबित कर दिया है। साथ ही समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया है कि उनके पक्ष मे स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानो मे तत्काल जमा कराये। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानो के पक्ष मे स्वीकृत अनुज्ञा पात्रो पर लागू नहीं होगा।
संपत्ति विरूपण निवारण हेतु
करें सख्त कार्यवाही - कलेक्टर
म.प्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार किसी स्वामी की लिखित सूचना के बिना सार्वजनिक दृष्टि मे आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित किए जाने की अनुमति नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दंडनीय है। विधानसभा उप निर्वाचन -2020 के दौरान उक्त उपबंधो का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने संपत्ति विरूपण निवारण दलों का गठन किया है। इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण पाये जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने मे हुआ व्यय दोषी आए जाने वाले व्यक्ति से बकाया भू राजस्व के रूप मे वसूले जाने के योग्य होगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी। निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है तो उसे संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय मे अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र मे संबन्धित मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल अधिकारी एवं संबन्धित थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा संबन्धित निकाय के राजस्व निरीक्षक सदस्य होंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे संबन्धित सीईओ जनपद नोडल अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं संबन्धित पंचायत सचिव के माध्यम से पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त संबन्धित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र मे की गयी दैनिक कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अमन मिश्रा को देंगे।
बिना अनुमति के जुलूस एवं रैली
का नहीं हो सकेगा आयोजन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर क्रमांक-87 में उप निर्वाचन 2020 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आदेश दिए हैं कि उक्त निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आम सभा, जुलूस, रोड़ शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग करने की अनुमति हेतु राजनीतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा आवेदन किये जायेगें । उक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं म0प्र0 कोलाहल अधिनियम, 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है। आपने आदेष दिए हैं कि सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जावें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य होगी।
जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये । सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे । साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो । साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी शासकीय/अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/परिसर में सभा की अनुमति नहीं दी जाए।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजनीतिक दल/अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत् विशेष ध्यान रखा जावे । इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जावे तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी की सभा/जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जावे, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके एवं सुविधा पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

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