(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पंवार के द्वारा जिला अनूपपुर में अवैध पशु तस्करी के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश के परिपालन में चौकी फुनगा द्वारा दिनांक 16/12/22 को गस्त के दौरान मुखविर द्वारा सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 0560 में ठूस ठूस कर भैंस पड़ा लोड कर अवैध रूप से परिवहन करते हुये कोतमा तरफ से अनूपपुर तरफ जा रहा है।
सूचना पर हमराह स्टाफ स.उ.नि. जितेंद्र मिश्र, आर. 345 राकेश कनासे,371 मोतीराम सोलंकी,एनएच. 43 भारत पेट्रोलियम टंकी के सामने नाकाबंदी कर ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 0560 कोतमा तरफ से आते दिखा जिसे रोकवाया गया।चालक को उतारकर उससे नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश यादव पिता संतराम यादव उम्र 29 वर्ष निवासी जोगियान टोला पोस्ट गुढा कलां थाना कालिंजर जिला बांदा उ. प्र. का होना एवं मो. राशिद निवासी सतना के कहने पर परिवहन करना बताया। ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 0560 मे लोड मवेशियो के सीगो को रस्सी से बांधकर ट्रक के उपर बाडी मे क्रूरता पूर्वक बांधकर ठूस ठूस कर लादा गया था।ट्रक मे लदे मवेशियों को उतरवाकर पंचनामा तैयार किया गया जिसमे 01 नग पड़ा का दम घुटने से मृत्यु कारित हुई।जो आरोपियों ओमप्रकाश यादव, मो. राशिद के बिरूद्ध प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 घ म.प्र., कृषक पशु परिरक्षण अधि.की धारा 4, 6, 9,10, 11 एवं 429 ता. हि. एव रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लघन माल वाहक मे मवेशियों का परिवहन करना ट्रक का इंसोरेंस फिटनेस न होने पर धारा 66/192ए, 146/196, 56/192 एम व्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से उक्त मवेशियों को मुताविक जप्ती पत्रक के जप्त कर एक नग मृतक पड़ा को प्रथक से पी.एम. एवं अन्य पड़ो का स्वास्थ परीक्षण कराया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है शेष विवेचना की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पंवार व अति.पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के निर्देशन तथा अनु.अधि. पुलिस कोतमा शिवेन्द्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक सुमित कौशिक, स.उ.नि. जितेंद्र मिश्रा,आर. 345 राकेश कनासे, 371 मोतीराम सोलंकी प्रमुख रूप से शामिल रहे।
सूचना पर हमराह स्टाफ स.उ.नि. जितेंद्र मिश्र, आर. 345 राकेश कनासे,371 मोतीराम सोलंकी,एनएच. 43 भारत पेट्रोलियम टंकी के सामने नाकाबंदी कर ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 0560 कोतमा तरफ से आते दिखा जिसे रोकवाया गया।चालक को उतारकर उससे नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश यादव पिता संतराम यादव उम्र 29 वर्ष निवासी जोगियान टोला पोस्ट गुढा कलां थाना कालिंजर जिला बांदा उ. प्र. का होना एवं मो. राशिद निवासी सतना के कहने पर परिवहन करना बताया। ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 0560 मे लोड मवेशियो के सीगो को रस्सी से बांधकर ट्रक के उपर बाडी मे क्रूरता पूर्वक बांधकर ठूस ठूस कर लादा गया था।ट्रक मे लदे मवेशियों को उतरवाकर पंचनामा तैयार किया गया जिसमे 01 नग पड़ा का दम घुटने से मृत्यु कारित हुई।जो आरोपियों ओमप्रकाश यादव, मो. राशिद के बिरूद्ध प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 घ म.प्र., कृषक पशु परिरक्षण अधि.की धारा 4, 6, 9,10, 11 एवं 429 ता. हि. एव रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लघन माल वाहक मे मवेशियों का परिवहन करना ट्रक का इंसोरेंस फिटनेस न होने पर धारा 66/192ए, 146/196, 56/192 एम व्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से उक्त मवेशियों को मुताविक जप्ती पत्रक के जप्त कर एक नग मृतक पड़ा को प्रथक से पी.एम. एवं अन्य पड़ो का स्वास्थ परीक्षण कराया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है शेष विवेचना की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पंवार व अति.पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के निर्देशन तथा अनु.अधि. पुलिस कोतमा शिवेन्द्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक सुमित कौशिक, स.उ.नि. जितेंद्र मिश्रा,आर. 345 राकेश कनासे, 371 मोतीराम सोलंकी प्रमुख रूप से शामिल रहे।
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