(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय में थाना अमरकंटक के अपराध क्र.72/22 धारा 302, 342, 149, 449, 323, 506बी भादवि एवं 3(2)व्ही एससी,एसटी एक्ट के आरोपी किशन पटेल पिता राजेश पटेल निवासी ग्राम खोल्हाड़ थाना शहडोल की जमानत याचिका खारिज हेतु राज्य की ओर से पैरवी राजगौरव तिवारी, प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई साथ ही श्रीमान् विशेष न्यायाधीश पाक्सो के न्यायालय में थाना चचाई के अप.क्र. 130/22 धारा 363, 366क, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के अभियुक्तगण, अमन एवं अक्षय शर्मा पिता बाबी शर्मा तथा मनीषा शर्मा पति अक्षय शर्मा, शिवानी शर्मापति अमन शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई जिसमें राज्य की और राकेश कुमार पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो द्वारा पक्ष रखा गया था।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पहले प्रकरण में अभियुक्त किशन पटेल ने प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण के साथ बहपुर थानाअमरकंटक के निवासी नोहर सिंह के रहवासी मकान में रातमें घुसकर उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी। दूसरे प्रकरण में अभियुक्त चेतन उर्फ लकी नाबालिक पीड़िता को जाब दिलाने का झांसा देकर अपने साथ दिल्ली ले गया जहां अन्य अभियुक्तगण अमन, अक्षय, शिवानी एवं मनीषा शर्मा ने उसकी शादी जबरदस्ती आरोपी चेतन के साथ कराने का प्रयास किया जिसकी अग्रिम जमानत न्यायालय में पेश की गई थी।दोनो माननीय न्यायालय ने विचारण पश्चात सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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