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पुष्पराजगढ़ पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रख कलेक्टर ने घोषित किया शुष्क दिवस

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के लिए प्रथम चरण में विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ में 25 जून 2022 दिन शनिवार को मतदान दिवस निर्धारित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शराब की दुकानें मतदान की समाप्ति के नियम से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 की उप धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों के वर्णित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान समाप्ति तक अर्थात् 23 जून 2022 को सायं 3 बजे से मतदान दिनांक 25 जून 2022 को मतदान समाप्ति तक कम्पोजिट देशी-विदेशी शराब दुकान राजेन्द्रग्राम को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जारी आदेश में विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ अंतर्गत संचालित कम्पोजिट देशी-विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा क्रय-विक्रय व परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

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